ऑस्ट्रेलिया के उच्च सदन में कानून पास
मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के उच्च सदन सीनेट ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया। सीनेट में बृहस्पतिवार को इस बिल के पक्ष में 34 और विरोध में 19 मत पड़े।
निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इस कानून को एक दिन पहले ही पारित कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह कानून 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से रोकेगा।
नए कानून के मुताबिक, बच्चों का सोशल मीडिया खाता सक्रिय रहने पर कंपनियों पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 275 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
अकाउंट बंद करने के लिए एक साल का समय
इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक वर्ष का समय दिया जाएगा। कानून लागू करने के तरीकों का परीक्षण जनवरी में शुरू होगा।