देहरादून: ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने में लगेगा प्रतिबंध

by | Nov 28, 2024 | उत्तराखंड, न्यूज़, राजनीति | 0 comments

देहरादून। निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए है। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का व्योरा प्रनाण के साथ न देने पर आयोग तीन साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वह कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राव्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यम और लेखा परीक्षक आदेश 2024 नारी किया है। इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

रिटर्निंग अफसर की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्रत्याशी या राजनीतिक दलों की बैठक, सभा की अनुमति देंगे। वह चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार बुलाकर प्रत्याशी के खर्च का मिलान करेंगे। अगर प्रत्याशी व्योरे का निरीक्षण नहीं कराएगा तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी होगा। फिर भी न आया तो उसके खिलाफ आरतीय न्याय संहिता की धारा-177 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

30 दिन के भीतर देना होगा ब्योरा प्रत्याशियों को चुनाव नतीजे आने के 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष खर्च का पूरा ब्योरा पेश करना होगा।

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