उत्तराखंड सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब नगर निकायों को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों जैसे मोहल्लों, चौराहों और पार्कों के नाम बदलने से पहले शासन से अनुमति लेनी होगी. हाल ही में कुछ निकायों द्वारा बिना शासन की मंजूरी के नाम बदलने की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद शहरी विकास विभाग ने यह निर्देश जारी किया है. अपर सचिव गौरव कुमार ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में शासन की स्वीकृति को अनिवार्य बताया है.
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